राज्य में चल रही निजी बस आपरेटरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर यह बताने को कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिये क्या कदम उठाए हैं।from Jagran Hindi News - uttarakhand:nainital https://ift.tt/2Ap3E1W
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